सूरत : इनवॉइस बनाने में होने वाली भूल को अब 1 अक्टूबर से जीएसटी पोर्टल पर सुधारा जा सकेगा

अमल में आने वाले इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से करदाताओं को होगी सरलता 

सूरत : इनवॉइस बनाने में होने वाली भूल को अब 1 अक्टूबर से जीएसटी पोर्टल पर सुधारा जा सकेगा

जीएसटी 3बी रिटर्न भरते समय कई बार व्यापारियों द्वारा इनवॉइस की जानकारी देने में भूल हो जाती है, जिससे व्यापारियों को नोटिस मिलने की भी संभावना रहती है। इस समस्या के स्थाई निराकरण के लिए आगामी एक अक्टूबर से जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम शुरु होने जा रही है, जिससे अब इनवॉइस में हुई भूल पोर्टल पर सुधारा जा सकेगा। 
 
व्यापारी द्वारा वस्तु का बिक्रय किया जाता है तब वस्तु खरीदने वाले व्यापारी को इनवॉइस दिया जाता है। इस इनवॉइस के आधार पर व्यापारी द्वारा जब जीएसटी आर-1 में सेव करने पर सामने वाले व्यापारी को वह इनवॉइस पोर्टल पर दिखाई देगा। इस इनवॉइस में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर वस्तु खरीदने वाला व्यापारी उस इनवॉइस को गलत होने के कारण रद्द कर सकता है, जबकि वस्तु बेचने वाला व्यापारी उसमें सुधार कर पुनः अपलोड करेगा तो ही उसका इनवॉइस योग्य माना जाएगा। 

हालांकि अब तक किसी भी प्रकार का ऐसा सिस्टम जीएसटी पोर्टल पर नहीं होने से व्यापारी द्वारा भूल से भरी गई इनवॉइस अपलोड कर दिया जाता था और उसे भी मान्य कर लिया जाता था। इसके बाद जीएसटी अधिकारी द्वारा एसेसमेंट दरम्यान भूल पकड़ने पर व्यापारी को नोटिस भेजा जाता था। इन कारणों से व्यापारी को जीएसटी कार्यालय का धक्का खाना पड़ता था, परंतु इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अमल होने पर भरते समय इनवॉइस में हुई भूल अपलोड करने पर तुरंत ही पकड़ा जा सकेगा। साथ ही वस्तु खरीदने वाले व्यापारी को भी इसकी जानकारी सरलता से मिल जाएगी।

इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम व्यापारियों के लिए होगा लाभप्रद : पुनित गर्ग सीए

 सीए पुनित गर्ग ने लोकतेज को बताया कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम शुरु होने पर व्यापारी द्वारा की गई भूल तत्काल पकड़े जाने के कारण नोटिस मिलने की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा व्यापारी तत्काल उसमें सुधार कर लेगा जिससे वस्तु खरीदने वाले एवं बेचने वाले व्यापारी को आईटीसी लेने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम करदाताओं को इनवॉइस को स्वीकार या अस्वीकार करने या इसे सिस्टम में लंबित रखने की अनुमति देगा, जिसका लाभ बाद में उठाया जा सकता है। यह सुविधा करदाता को 1 अक्टूबर से जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। 

इनवॉइस में हुई भूल सुधार कर लेने से नोटिस की संभावना नहीं रहेगी : श्रवण मेंगोतिया 

व्यापारी अग्रणी एवं रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट के प्रमुख श्रवण मेंगोतिया ने लोकतेज को बताया कि जीएसटी पोर्टल में निरंतर सुधार होने से रिटर्न करने में काफी सहूलियत हो रही है। आगामी 1 अक्टूबर से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अमल से सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरुप इनवॉइस में भूल होने से जो जीएसटी विभाग से नोटिस मिलती थी, अब पोर्टल पर ही इनवॉइस में हुई भूल सुधार कर लेने से नोटिस मिलने की संभावना नहीं रहेगी। 

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