गुजरात : अब दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य
ट्रैफिक नियमों का पालन न करने के मामले पर गुजरात हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया
प्रदेश में दुर्घटनाएं बेतहाशा बढ़ रही हैं। देशभर में हर दिन हजारों लोग सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने के मामले पर बुधवार को गुजरात हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। प्रदेश में हेलमेट नियमों का पालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद नगर निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पुलिस को आदेश दिया है कि यातायात नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य किया जाए और पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होना चाहिए।
यातायात नियमों के अनुपालन के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि मोटरसाइकिलों के लिए हेलमेट अनिवार्य होने के बावजूद लोग अभी भी हेलमेट नहीं पहनते हैं। हेलमेट को लेकर लापरवाही न बरतें, इसे अनिवार्य रुप से पालन कराएं। इतना ही नहीं, पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य करने का आदेश दिया है।
आगे कहा गया कि एसजी हाईवे पर 15 दिनों के अंदर जरूरी सर्विस रोड का निर्माण किया जाए और गलत साइड पर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई की जाए। सड़क नियोजन एवं यातायात नियमन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बिना नहीं किया जाना चाहिए। अगर अधिकारी मनमानी करेंगे तो चला लिया जाएगा आसा नही उन पर भी कार्रवाई होगी।
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए पुलिस भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। केवल चालान काटने से कानून का उचित कार्यान्वयन नहीं होगा। नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना सरकार का काम है। बता दें कि केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने का कानून लागू किया था। लेकिन वाहन चालक तरह-तरह के बहाने बनाकर हेलमेट पहनने से बचते हैं। जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा जुर्माना लगाया जाता है तो विवाद की स्थिति सर्जित हो जाती है।