जैकी श्रॉफ के नाम, तस्वीरों और आवाज का दुरुपयोग रोकने पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित

जैकी श्रॉफ के नाम, तस्वीरों और आवाज का दुरुपयोग रोकने पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, 15 मई (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने अभिनेता जैकी श्रॉफ के नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों के अनधिकृत रूप से इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट ने 14 मई को प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था।

सुनवाई के दौरान जैकी श्रॉफ की ओर से पेश वकील प्रवीण आनंद ने कहा कि वे उनके नाम, तस्वीरों और आवाज का दुरुपयोग करने पर रोक चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके व्यक्तित्व के पहलुओं का दुरुपयोग कर पैसा कमाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके व्यक्तित्व के अधिकारों का उनकी अनुमति के बिना व्यवसायीकरण किया जा रहा है। उनके हास्य कंटेंट का उपयोग हंसने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि उत्पादों की बिक्री के लिए किया जा रहा है।

याचिका में जैकी श्रॉफ, जैकी, जग्गू दादा, भिड़ू आदि उनके उपनाम और तस्वीरों, आवाज के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जैकी श्रॉफ ने गूगल के स्वामित्व वाली कंपनी टेनर और जीआईएफ बनाने वाली कंपनी जिफी को उनके नाम, फोटो, आवाज और उनके लिए उपयोग होने वाले नामों का अनधिकृत उपयोग करने से रोकने की मांग की। याचिका में प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऐसे दुरुपयोग को रोकने की मांग की गई थी।