सूरतवासियों ने बिना मांगे नगर निगम में 340 करोड़ का एडवान्स टेक्स जमा किया

19 करोड़ की छूट दी गई, 1.96 लाख लोगों ने टैक्स दाखिल किया

सूरतवासियों ने बिना मांगे नगर निगम में 340 करोड़ का एडवान्स टेक्स जमा किया

ऑक्ट्रॉय की समाप्ति के बाद संपत्ति कर सूरत नगर निगम के राजस्व का मुख्य स्रोत बन गया है। नगर निगम ने अप्रैल और मई महीने में संपत्ति कर की वसूली बढ़ाने के लिए सात प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया था। इस छूट का लाभ लेने के लिए शहरवासियों ने 340 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एडवान्स टैक्स के रूप में जमा कर दी।

वित्तीय वर्ष के पहले महीने में 1.96 लाख लोगों ने किया टैक्स जमा

वित्तीय वर्ष शुरू होने के एक महीने के अंदर ही 1.96 लाख संपत्ति मालिकों ने नगर निगम के नोटिस के बिना ही एडवान्स टैक्स जमा कर दिया। सूरत नगर निगम देश का एकमात्र ऐसा नगर निगम है जो संपत्ति कर जमा करने पर अप्रैल में 10 प्रतिशत और मई में 7 प्रतिशत की छूट देता है। यदि कोई करदाता ऑनलाइन टैक्स का भुगतान करता है तो उसे अतिरिक्त दो प्रतिशत की छूट दी जाती है और यदि संपत्ति धारक वरिष्ठ नागरिक है तो उसे अतिरिक्त 10 प्रतिशत सहित कुल 22 प्रतिशत की संपत्ति कर में छूट मिल सकती है।

नगर निगम के खजाने में 100 करोड़ रुपये जमा हुए पहले पखवाड़े में

वित्तीय वर्ष की शुरुआत के पहले पखवाड़े में नगर निगम के खजाने में 100 करोड़ रुपये का संपत्ति कर जमा हुआ। शेष पंद्रह दिनों में करीब 200 करोड़ रुपये का टैक्स जमा हुआ, जिससे अप्रैल माह के अंत तक कुल 340 करोड़ रुपये का टैक्स जमा हुआ। नगर निगम ने एडवान्स टैक्स जमा कराने वाले 1.96 लाख करदाताओं को 19 करोड़ रुपये की छूट दी है।

पिछले साल की तुलना में 91 करोड़ रुपये की वृद्धि

पिछले वित्तीय वर्ष में अप्रैल महीने में सूरत नगर निगम के खजाने में 278 करोड़ रुपये का टैक्स जमा हुआ था, लेकिन इस साल इसमें 91 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इस साल एडवान्स टैक्स के रूप में 19 करोड़ रुपए की छूट दी गई है।

1.96 लाख लोगों ने टैक्स चुकाया, 83 हजार से अधिक ने ऑनलाइन भुगतान किया

सूरत नगर निगम के 1,96,594 लोगों ने टैक्स चुकाया है। कुल 1.96 लाख लोगों में से 83947 लोगों ने अपना संपत्ति कर ऑनलाइन जमा किया है।

अप्रैल में छूट चूकने वालों के लिए मई में 7% की छूट

जो लोग अप्रैल महीने में 10 प्रतिशत की छूट का लाभ लेना चूक गए हैं, वे 1 से 31 मई तक 7 प्रतिशत की छूट का लाभ ले सकते हैं। जून महीने के बाद नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्ति कर के बिल जारी किए जाएंगे।

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